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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का केस
Wed, 27 Aug 2025 11:12 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 27 Aug 2025 11:12 PM IST
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित राम ललित निवासी ग्राम आजमपुर ने कोर्ट को दिए अपने प्रत्यावेदन में बताया कि वह शटरिंग का कार्य करते हैं।
उन्होंने शिवचरन स्थायी पता भैंसौधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश व अस्थायी पता मोहल्ला कृपा शंकर नगर मछली शहर जौनपुर की गाड़ी लेने के लिए बातचीत की। बातचीत करने पर पांच रुपये में गाड़ी लेना तय हुआ। वह उक्त को अपने बैंक खाता से 2.85 लाख रुपये दिए। वह खलीलाबाद बरई टोला में अपनी पत्नी के साथ किराये के मकान में रहता था। वहां पर उसकी पत्नी इन्दू गुप्ता के कहने पर 1.64 लाख रुपये कैश दिया। 50 हजार रुपये बकाया था जो 15 जुलाई 2024 को देकर गाड़ी लेनी थी। जब वह 14 जुलाई को उसके कमरे पर गए तो वहां से वह भाग गया। संवाद
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उन्होंने शिवचरन स्थायी पता भैंसौधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश व अस्थायी पता मोहल्ला कृपा शंकर नगर मछली शहर जौनपुर की गाड़ी लेने के लिए बातचीत की। बातचीत करने पर पांच रुपये में गाड़ी लेना तय हुआ। वह उक्त को अपने बैंक खाता से 2.85 लाख रुपये दिए। वह खलीलाबाद बरई टोला में अपनी पत्नी के साथ किराये के मकान में रहता था। वहां पर उसकी पत्नी इन्दू गुप्ता के कहने पर 1.64 लाख रुपये कैश दिया। 50 हजार रुपये बकाया था जो 15 जुलाई 2024 को देकर गाड़ी लेनी थी। जब वह 14 जुलाई को उसके कमरे पर गए तो वहां से वह भाग गया। संवाद
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