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जालसाजी : मकान के नाम पर कारोबारी के 30 लाख हड़पे, दंपती पर केस

Fri, 16 Feb 2024 11:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 16 Feb 2024 11:46 PM IST
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Fraud: Businessman embezzles Rs 30 lakh in the name of house, case against couple
- दिल्ली का रहने वाला है व्यापारी, एसपी के निर्देश पर दर्ज हुआ केस
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर।
खलीलाबाद शहर के बरदहिया बाजार निवासी एक दंपती ने दिल्ली के व्यापारी से मकान के नाम पर 29.80 लाख रुपये हड़प लिये। व्यापारी ने एसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने दंपती पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, अनिल कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश निवासी दिल्ली 2ए/132 गीता काॅलोनी रेडिमेड कपड़ों का व्यवसाय करते हैं। कारोबार के सिलसिले में अक्सर उनका बरदहिया बाजार में आना-जाना रहता है। वह बरदहिया में जमीन खरीदना चाहते थे। इसी तलाश में रिश्तेदार चंद्रभान व उसके मित्र रघुकुल चंद ग्राम सोनाड़ी हैंसर बाजार के माध्यम से नवंबर 2021 में उनकी मुलाकात प्राॅपर्टी डीलर रिजवाना खातून व उसके पति मोहम्मद रिजवान निवासी बरदहिया बाजार से हुई।
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दोनों पक्षों में बातचीत होने लगी। कारोबारी ने प्राॅपर्टी डीलर दंपती की बताई एक जमीन खरीद भी ली। सबकुछ बिना किसी विवाद के हो गया। इससे कारोबारी को प्रॉपर्टी डीलर दंपती पर विश्वास बन लिया। इसके बाद व्यापारी ने प्रॉपर्टी डीलर दंपती से मकान खरीदने की बात की। प्रॉपर्टी डीलर दंपती ने दो मंजिला एक मकान दिखाया। मकान पसंद आने पर दोनों पक्षों में एग्रीमेंट गुआ, जिसके अनुसार, 13 अप्रैल 2022 तक मकान की कुल राशि 30 लाख रुपये देने पर जमीन कारोबारी को मिला जाएगी। बताया जा रहा है कि अनिल ने दोनों के बताए बैंक खाते में मई 2022 तक कुल 29,80,000 रुपये दे दिए थे। रुपया मिलने के बाद भी आरोपी दंपती मकान का बैनामा नहीं कर रहे थे। जिस पर अनिल ने एक प्रार्थनापत्र थाना खलीलाबाद में दिया। थाने पर पंचायत होने के बाद दोनों ने मकान 11 माह के अंदर देने का एग्रीमेंट किया। उस समयसीमा में भी जब दोनों बैनामा करने में टालमटोल करते रहे तब अनिल ने वकील के माध्यम से उन्हें नोटिस भेजा। दोनों ने नोटिस में पता गलत बताकर वापस करा दिया। कई बार टेलीफोन से बात करने के बाद दोनों के बताने के अनुसार 16 व 29 अगस्त 2023 को उपनिबंधक कार्यालय में प्रार्थनापत्र देकर रसीद कटाकर इंतजार करते रहे। बावजूद इसके दोनों वहां नहीं पहुंचे।
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दोनों ने उनके दिए गए रुपयों को हड़प करने की नीयत से 30 दिसंबर 2023 को राजेंद्र प्रसाद पुत्र साऊराम को मकान बैनामा कर दिया। जानकारी होने पर दिए गए रुपयों को वापस करने के लिए अनिल ने कई बार कहा। इस पर प्रॉपर्टी डीलर दंपती ने अनिल को गालियां व जान से मारने की धमकी दी। तब अनिल ने एसपी से मामले की शिकायत की। जिसके बाद दोनों पर केस दर्ज कर लिया गया।
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