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Sant Kabir Nagar News: पुतला जलाने के मामले में चार सपा नेताओं ने किया सरेंडर, मिली जमानत
Thu, 02 Jan 2025 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 02 Jan 2025 11:39 PM IST
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न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय राज पांडेय की कोर्ट ने पुतला जलाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में आरोपी बनाए गए चार सपा नेताओं को जमानत दे दी है। आरोपी शैलेन्द्र यादव, मणि शंकर यादव, यूसुफ कमाल, अजीम की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि के दो जमानत नामा पर रिहा करने का आदेश दिया।
तहरीर में बरदहिया के उपनिरीक्षक ललितकांत यादव ने बताया कि वह शांति व्यवस्था के लिए कलक्ट्रेट परिसर में ड्यूटी पर थे। आरोप है कि 21 दिसंबर को समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन देने का प्रस्ताव था। ज्ञापन के बाद राहुल उर्फ बादल यादव, सब्जी मंडी बरदहिया, शैलेन्द्र यादव सदस्य जिला पंचायत निवासी बरदहिया, अजीम पठान टोला, मणि शंकर यादव निवासी भैंसहियां मगहर, कन्हैया यादव निवासी धमरजा, विजय यादव प्रदेश महासचिव छात्र सभा, यूसुफ कमाल निवासी जमडीह, राम दरस यादव निवासी गोला बाजार व अन्य अज्ञात दोपहर करीब 12.20 बजे कलक्ट्रेट परिसर के पास सड़क पर पुतला जलाए।
पुलिस ने नौ नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को आरोपी शैलेन्द्र यादव व मणि शंकर यादव तथा यूसुफ कमाल व अजीम ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। सुनवाई के बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय राज पांडेय की कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले आरोपी समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश महासचिव विजय यादव, कन्हैया लाल यादव, राहुल सिंह यादव बादल को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल चुकी है।
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संतकबीरनगर। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय राज पांडेय की कोर्ट ने पुतला जलाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में आरोपी बनाए गए चार सपा नेताओं को जमानत दे दी है। आरोपी शैलेन्द्र यादव, मणि शंकर यादव, यूसुफ कमाल, अजीम की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि के दो जमानत नामा पर रिहा करने का आदेश दिया।
तहरीर में बरदहिया के उपनिरीक्षक ललितकांत यादव ने बताया कि वह शांति व्यवस्था के लिए कलक्ट्रेट परिसर में ड्यूटी पर थे। आरोप है कि 21 दिसंबर को समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन देने का प्रस्ताव था। ज्ञापन के बाद राहुल उर्फ बादल यादव, सब्जी मंडी बरदहिया, शैलेन्द्र यादव सदस्य जिला पंचायत निवासी बरदहिया, अजीम पठान टोला, मणि शंकर यादव निवासी भैंसहियां मगहर, कन्हैया यादव निवासी धमरजा, विजय यादव प्रदेश महासचिव छात्र सभा, यूसुफ कमाल निवासी जमडीह, राम दरस यादव निवासी गोला बाजार व अन्य अज्ञात दोपहर करीब 12.20 बजे कलक्ट्रेट परिसर के पास सड़क पर पुतला जलाए।
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पुलिस ने नौ नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को आरोपी शैलेन्द्र यादव व मणि शंकर यादव तथा यूसुफ कमाल व अजीम ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। सुनवाई के बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय राज पांडेय की कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले आरोपी समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश महासचिव विजय यादव, कन्हैया लाल यादव, राहुल सिंह यादव बादल को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल चुकी है।
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