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Sant Kabir Nagar News: गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

Thu, 05 Sep 2024 04:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 05 Sep 2024 04:15 AM IST
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Five years rigorous imprisonment to three in case of culpable homicide
50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाने के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
खलीलाबाद क्षेत्र के उमरी खुर्द निवासी अनीता देवी ने थाना खलीलाबाद में 19 नवंबर 2014 को प्रार्थनापत्र दिया। कहा कि शाम छह बजे पुत्री वंदना बकरी चराकर आई। गांव के झीनक, रामकिशन और राज किशोर बकरी को छीन कर जबरन ले जा रहे थे, जब अनीता के पति राम उजागिर ने विरोध किया तो तीनों गाली देते हुए लाठी-डंडे से मारे-पीटे और जानमाल की धमकी दी। जिसमें वंदना के पति राम उजागिर को गंभीर चोटें आईं इलाज के दौरान पति का देहांत हो गया।
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मामले में थाना खलीलाबाद में केस पंजीकृत हुआ और विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने कुल 11 साक्षियों का बयान कराया गया। सभी साक्षियों ने अपने बयान में अभियोजन के कथन का समर्थन किया। साथ ही डॉक्टर के बयान में मृत्यु का कारण सिर में चोट लगना बताया गया।
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सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने तीनों आरोपियों को राम उजागिर का गैर इरादत हत्या के आरोप में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदा करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि मृतक की पत्नी अनीता देवी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश न्यायालय ने दिया।
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