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Sant Kabir Nagar News: पांच नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
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धनघटा। पांच दिन पूर्व मुखलिसपुर में हुई मारपीट की घटना के मामले में महुली पुलिस ने बुधवार को पांच नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
क्षेत्र के मुखलिसपुर निवासी कल्याण सिंह पुत्र रविंद्र यादव का आरोप है कि उसके चाचा नरसिंह यादव की दुकान है। 26 मई की शाम छह बजे चाचा का लड़का अमन दुकान पर बैठा था। उसी दौरान शुभम यादव, धीरज यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ दुकान पर पहुंचे। अमन को अपशब्द कहने लगे। एतराज करने पर अमन की पिटाई शुरू कर दिए।
बीचबचाव करने जब वह पहुंचे तो इस दौरान उसके ऊपर लाठी डंडे से हमला करके घायल कर दिए। कल्याण यादव का आरोप है कि उसके सिर पर शुभम यादव ने कट्टे की बट से वार करके फोड़ दिया। वह जान बचाकर दुकान के अंदर भागकर गए तो पीछे- पीछे विपक्षी पहुंच गए। पुन: मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उक्त लोगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं।
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एसओ भगवान सिंह ने बताया कि कल्याण यादव की तहरीर पर आरोपी शुभम यादव, धीरज यादव, हरिओम यादव निवासी गोपीपुर थाना धनघटा, शिवम यादव निवासी सिंदुरिया, शैलेश यादव निवासी महोबरा व तीन नाम पता अज्ञात के खिलाफ बलवा, दुकान में घुसकर मारने- पीटने, गाली गलौज, जानमाल धमकी व गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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क्षेत्र के मुखलिसपुर निवासी कल्याण सिंह पुत्र रविंद्र यादव का आरोप है कि उसके चाचा नरसिंह यादव की दुकान है। 26 मई की शाम छह बजे चाचा का लड़का अमन दुकान पर बैठा था। उसी दौरान शुभम यादव, धीरज यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ दुकान पर पहुंचे। अमन को अपशब्द कहने लगे। एतराज करने पर अमन की पिटाई शुरू कर दिए।
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बीचबचाव करने जब वह पहुंचे तो इस दौरान उसके ऊपर लाठी डंडे से हमला करके घायल कर दिए। कल्याण यादव का आरोप है कि उसके सिर पर शुभम यादव ने कट्टे की बट से वार करके फोड़ दिया। वह जान बचाकर दुकान के अंदर भागकर गए तो पीछे- पीछे विपक्षी पहुंच गए। पुन: मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उक्त लोगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं।
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एसओ भगवान सिंह ने बताया कि कल्याण यादव की तहरीर पर आरोपी शुभम यादव, धीरज यादव, हरिओम यादव निवासी गोपीपुर थाना धनघटा, शिवम यादव निवासी सिंदुरिया, शैलेश यादव निवासी महोबरा व तीन नाम पता अज्ञात के खिलाफ बलवा, दुकान में घुसकर मारने- पीटने, गाली गलौज, जानमाल धमकी व गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।