{"_id":"6941bfb1baf5eb376a032ea2","slug":"five-people-were-sentenced-to-detention-until-the-court-adjourned-for-their-involvement-in-the-fight-khalilabad-news-c-209-1-skn1001-142903-2025-12-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: मारपीट में पांच को कोर्ट उठने तक की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: मारपीट में पांच को कोर्ट उठने तक की सजा
Wed, 17 Dec 2025 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 17 Dec 2025 01:53 AM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मारपीट के अलग-अलग मामले में 5 दोषियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व अर्थदंड से दंडित किया।
15 दिसंबर को न्यायालय एफटीसी प्रथम ने थाना महुली से संबंधित अभियुक्त बाबूराम निवासी कड़सरा को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 7 दिन का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
एफटीसी एसीजेएम ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त दिनेश निवासी साड़ेखुर्द को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 5 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
एक अन्य मामले में उक्त न्यायालय ने थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश निवासी बेलबनवा, रामचन्दर व रघुनाथ निवासी अव्वल केवटलिया को जुर्म स्वीकृति के आधार पर उनके अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3,000-3,000 के अर्थदंड का दंडादेश पारित किया।
विज्ञापन
अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 8-8 माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन
15 दिसंबर को न्यायालय एफटीसी प्रथम ने थाना महुली से संबंधित अभियुक्त बाबूराम निवासी कड़सरा को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 7 दिन का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
एफटीसी एसीजेएम ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त दिनेश निवासी साड़ेखुर्द को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 5 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
एक अन्य मामले में उक्त न्यायालय ने थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश निवासी बेलबनवा, रामचन्दर व रघुनाथ निवासी अव्वल केवटलिया को जुर्म स्वीकृति के आधार पर उनके अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3,000-3,000 के अर्थदंड का दंडादेश पारित किया।
विज्ञापन
अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 8-8 माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद