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Sant Kabir Nagar News: एससी/एसटी एक्ट में पिता व दो बेटों को चार वर्ष की कैद

Fri, 16 May 2025 11:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 16 May 2025 11:21 PM IST
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Father and two sons sentenced to four years imprisonment under SC/ST Act
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट व मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी पिता व दो पुत्र को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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घटना तीन जनवरी 2017 शाम सात बजे बखिरा थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि नाबालिग लड़की बाग में बकरी चराने गई थी। उसे अकेला पाकर एक आरोपी ने हाथ पकड़ कर खींच लिया और अश्लील हरकत करने लगा।
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शोर पर मां और दो बहनें बचाने पहुंचीं तो आरोपियों ने भी उन्हें मारा पीटा। जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। केस दर्ज होने पर विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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एक आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई। शेष तीन आरोपियों ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। कोर्ट में वादी मुकदमा सहित आठ गवाहों की गवाही तथा 12 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने व साक्ष्य के आधार पर दोषी मशहूर, मुख्तार अली उर्फ लईक, पांचू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया। अर्थ दंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी पड़ेगी।
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