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Sant Kabir Nagar News: गांजा की जगह सूखा डंठल, आरोपी दोषमुक्त
Wed, 13 Aug 2025 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 13 Aug 2025 11:59 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की अदालत ने दो किलो सौ ग्राम अवैध गांजा रखने के आरोपी खुर्शीद को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। कारण यह था कि कोर्ट में जब माल मुकदमा को खोला गया तो उसमें सूखा डंठल निकला। साफियाबाद निवासी आरोपी खुर्शीद पुत्र कल्लन कसाई उर्फ मोहम्मद हसन निवासी सफियाबाद थाना दुधारा के विरुद्ध 30 जनवरी 2012 को दो किलो सौ ग्राम गांजा बरामद के संबंध में वादी मुकदमा सुभाष सिंह ने थाना दुधारा में केस दर्ज कराया था। मामले में विवेचना निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उसे पुलिस घर से पकड़ कर ले गई और फर्जी गिरफ्तारी व बरामदगी दिखाकर मुकदमा दर्ज किया।
कोर्ट में माल मुकदमा प्रस्तुत किया गया तो उसमें गांजा नहीं बल्कि डंठल निकले, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी के पास से गांजा बरामद नहीं हुआ था। दोषमुक्त करने की याचना की। इसके बाद अदालत ने खुर्शीद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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कोर्ट में माल मुकदमा प्रस्तुत किया गया तो उसमें गांजा नहीं बल्कि डंठल निकले, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी के पास से गांजा बरामद नहीं हुआ था। दोषमुक्त करने की याचना की। इसके बाद अदालत ने खुर्शीद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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