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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्यारोपी पति की जमानत खारिज

Fri, 27 Mar 2026 11:00 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2026 11:00 PM IST
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Dowry murder accused husband's bail rejected
संतकबीरनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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थाना मेंंहदावल अंतर्गत ग्राम टडवरिया निवासी वादी मुकदमा उमेश चंद शुक्ला ने थाना में प्रार्थना पत्र दिया कि उसने अपनी पुत्री नवज्योति का विवाह वर्ष 2024 में पिपरा निवासी आरोपी पति के साथ किया था। ससुराल में उसके ससुर, सास, ननद तथा आरोपी पति दहेज में पांच लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी न होने पर हत्या करने की धमकी देते थे। उसकी पुत्री नवज्योति को दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया कि उसने 20 जनवरी 2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

थाना मेंहदावल में रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोपी पति आशीष कुमार मिश्रा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने बहस सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी पति आशीष कुमार मिश्रा निवासी ग्राम पिपरा जोगिया उदयपुर जिला सिद्धार्थनगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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