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Sant Kabir Nagar News: दहेजहत्या के आरोपी दोषमुक्त

Wed, 31 Jan 2024 02:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 31 Jan 2024 02:44 AM IST
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Dowry death accused acquitted
- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने पत्नी की आग झुलसने से हुई मृत्यु के मामले में आरोपी बनाए गए पति, सास, देवर को साक्ष्य के अभाव का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता महमूद खान ने बताया कि पीड़ित पिता राम केवल ने एसपी को प्रार्थनापत्र दिया कि उसकी पुत्री अनीता की शादी पांच वर्ष पूर्व अवधेश पुत्र लालमणि ग्राम कैथवलिया थाना दुधारा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति अवधेश, देवर रामकुमार, सास राजमती उसकी पुत्री को दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करते रहते थे। जिसकी सूचना उसकी पुत्री द्वारा मिलती रहती थी।
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21 अप्रैल 2013 को उसकी पुत्री ने फोन कर बताया कि पति अवधेश ने मां व भाई को फोन पर कहा कि अनीता को जान से मार दो। पति अवधेश की साजिश में आकर देवर रामकुमार ऊर्फ राज कुमार, सास राजमती ने उसकी पुत्री अनीता को जलाकर मार दिया। तहरीर के आधार पर आरोपियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपियों पति अवधेश कुमार, देवर राजकुमार उर्फ रामकुमार, सास राजमती देवी के विरुद्ध दहेज हत्या का आरोप नहीं पाए जाने पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया की मृतका की मृत्यु दुर्भाग्य से खाना बनाते समय कपड़ों में आग लग जाने के कारण हुई। घटना के समय सभी आरोपी बाहर थे। उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपियों पति अवधेश कुमार, देवर राजकुमार उर्फ रामकुमार व सास श्रीमती राजमती देवी निवासी कैथवलिया थाना दुधारा के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने में सफल नहीं रहे।
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