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‘बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें’

Fri, 06 Jan 2017 11:02 PM IST
Sant Kabir Nagar
Sant Kabir Nagar Updated Fri, 06 Jan 2017 11:02 PM IST
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 "Do not use a loudspeaker without permission '
डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। - फोटो : अमर उजाला
कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम सुरेश कुमार ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराए जाने पर जोर दिया। कहा कि बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा और प्रत्याशी को दस वाहन अनुमन्य होंगे, जिसकी अनुमति लेनी होगी। इसमें बाइक से लेकर रिक्शा तक शामिल है। नामांकन से पहले प्रत्याशी को बैंक में खाता खुलवाना होगा। उन्होंने प्रतिनिधियों से प्लास्टिक के बैनर, पोस्टर का प्रयोग से बचने को कहा। किसी दल अथवा प्रत्याशी की व्यक्तिगत आलोचना न करे और बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन और जुलूस न निकाला जाए। 
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 डीएम ने कहा कि आचार संहिता प्रभावी होते ही जिले के तीनों विधान सभा क्षेत्रों में लगाए गए बैनर,पोस्टर और होर्डिंग्स हटवाए जा रहे है। यदि प्रतिनिधियों के संज्ञान में भी कही इस तरह की बात आए तो उसे हटवाने में प्रशासन की ओर से काम कर रही फ्लाइंग स्क्वायड को जरूर बताएं। चुनाव के दौरान बिना परमिट के किसी वाहन को चलने की अनुमति नही दी जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी किसी भी पार्टी की आलोचना नहीं करेगा।
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मंदिर मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे का प्रयोग भी प्रत्याशियों द्वारा नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रत्याशी ऐसा कृत्य नही करेंगे, जिससे धार्मिक भावना या जन भावना को ठेस पहुंचे। सभी दलों के लोग अधिकारियों व कर्मचारियों पर किसी तरह का दबाव नही डालेेेंगे। दो लाख तक की नकदी लेकर चलने की अनुमति आयोग की तरफ से है, लेकिन उसका विवरण बताना होगा। चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशी अपना अपना खाता अलग से खुलवाएंगे। जिसमें चुनाव के खर्च का पूरा विवरण देना होगा। चुनाव के दौरान अवैध शराब का धंधा किसी भी दशा में नही होने पाएगा। 
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कोई भी दल का प्रत्याशी मतदान के समय किसी तरह का प्रलोभन आदि देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास नहीं करेगा। जन सभाओं के लिए और किसी भी वीआईपी के आने पर अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह अनुमति विधान सभा के आरओ द्वारा जारी की जाएगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वेबसाइट सुविधा ऐप पर भी ऑनलाइन अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। 12 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।


बसपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पीठासीन अधिकारी और राजनैतिक दलों के लोगों के पास एक ही मतदाता सूची उपलब्ध रहना चाहिए अन्यथा मतदान के दिन दिक्कतें आती हैं। डीएम ने कहा कि पूरा प्रयास होगा कि पीठासीन अधिकारी और पार्टी के बीएलए की सूची एक ही होगी। इस दौरान एडीएम एसएन शुक्ल, एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामललित चौधरी, सपा महासचिव जावेद खान, अपर जिला सूचना अधिकारी लाल जी शुक्ल, ओमप्रकाश, हलीम, सलीम आदि उपस्थित रहे।

 
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