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जुर्माना लगाया
Updated Wed, 12 Dec 2018 11:52 PM IST
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खंड विकास अधिकारी पर लगाया 25000 रुपये का जुर्माना
सौरहा सिंहोरवा के एक व्यक्ति ने जन सूचना अधिकार के तहत मांगी थी सूचना
अमर उजाला ब्यूरो
सेमरियावां। जन सूचना अधिकार के तहत एक व्यक्ति की ओर से मांगी गई सूचना न देना खंड विकास अधिकारी सेमरियावां को भारी पड़ी। वादी की अपील पर राज्य सूचना आयुक्त राजेश्वर सिंह ने उन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली का आदेश दिया है।
ब्लॉक के ग्राम सौरहा सिंहोरवा निवासी नूरुल हसन ने जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपने गांव में ग्राम पंचायत के जरिए कराए गए कार्यों के संबंध में खंड विकास अधिकारी सेमरियावां से 17 अक्तूबर-2016 को सूचना मांगी थी। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचना न देने पर वादी ने 17 नवंबर-2016 को प्रथम अपीलीय अधिकारी से शिकायत की। इसके बावजूद भी उसे सूचना नहीं मिली। वादी ने राज्य सूचना आयोग में सूचना दिए जाने के लिए वाद दाखिल किया। आयोग ने 12 मार्च-2018 को जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वादी को उसके आवेदन के क्रम में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। सूचनाएं न देने पर आयोग ने जन सूचना अधिकारी को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन वह आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। पांच दिसंबर-2018 को राज्य सूचना आयुक्त ने खंड विकास अधिकारी सेमरियावां के वेतन से 25000 रुपये वसूल किए जाने का निर्देश दिए। इसके साथ ही आयोग ने खंड विकास अधिकारी को सूचनाएं देने के भी निर्देश दिए हैं।
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सौरहा सिंहोरवा के एक व्यक्ति ने जन सूचना अधिकार के तहत मांगी थी सूचना
अमर उजाला ब्यूरो
सेमरियावां। जन सूचना अधिकार के तहत एक व्यक्ति की ओर से मांगी गई सूचना न देना खंड विकास अधिकारी सेमरियावां को भारी पड़ी। वादी की अपील पर राज्य सूचना आयुक्त राजेश्वर सिंह ने उन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली का आदेश दिया है।
ब्लॉक के ग्राम सौरहा सिंहोरवा निवासी नूरुल हसन ने जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपने गांव में ग्राम पंचायत के जरिए कराए गए कार्यों के संबंध में खंड विकास अधिकारी सेमरियावां से 17 अक्तूबर-2016 को सूचना मांगी थी। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचना न देने पर वादी ने 17 नवंबर-2016 को प्रथम अपीलीय अधिकारी से शिकायत की। इसके बावजूद भी उसे सूचना नहीं मिली। वादी ने राज्य सूचना आयोग में सूचना दिए जाने के लिए वाद दाखिल किया। आयोग ने 12 मार्च-2018 को जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वादी को उसके आवेदन के क्रम में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। सूचनाएं न देने पर आयोग ने जन सूचना अधिकारी को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन वह आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। पांच दिसंबर-2018 को राज्य सूचना आयुक्त ने खंड विकास अधिकारी सेमरियावां के वेतन से 25000 रुपये वसूल किए जाने का निर्देश दिए। इसके साथ ही आयोग ने खंड विकास अधिकारी को सूचनाएं देने के भी निर्देश दिए हैं।
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