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न्यायालय के आदेश से मुकदमा हुआ दर्ज

Sat, 27 Oct 2018 12:56 AM IST
Updated Sat, 27 Oct 2018 12:56 AM IST
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न्यायालय के आदेश से मुकदमा हुआ दर्ज
दलित उत्पीड़न, मारपीट व हत्या के आरोप में केस दर्ज
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पत्नी ने केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में दाखिल की थी अपील
अमर उजाला ब्यूरो
नंदौर/मेंहदावल। बखिरा थाना क्षेत्र के बरडाड़ गांव निवासी एक व्यक्ति की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश पर गांव के ही पांच लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न व हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में मृतक की पत्नी ने कोर्ट में पुलिस पर मामले के अल्पीकरण व वारदात को महज दुर्घटना बताकर रफा-दफा करने का आरोप लगाया था।

बरडाड़ गांव निवासी मीरा ने न्यायालय के समक्ष 156 (3) के तहत वाद दायर कर बताया था कि उसके पति राजू की 30 जुलाई को गांव के कुछ लोगों ने आवास के रुपयों के लेन-देन को लेकर पिटाई की थी। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचकर पति को घर पर लेकर आई। इसी बीच सभी आरोपियों ने जबरदस्ती घर में घुसकर उसके पति को फिर से पीटा। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे भी जानमाल की धमकी दी। पति थाने पर शिकायत करने के लिए घर से निकले। बाद में उनके जिला चिकित्सालय में होने की सूचना मिली। वहां पंहुचने पर पति की मौत हो चुकी थी। मीरा ने आरोप लगाया कि उसके पति को विरोधियों ने पीट-पीटकर मार डाला था। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए वह थाने से लेकर सीओ और एसपी कार्यालय तक दौड़ लगाती रही। इस संबंध में एसओ बखिरा सदानंद सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर पांच आरोपियों फूलचंद यादव, श्रीचंद्र, धीरज, जग्ग यादव व पवन के खिलाफ मारपीट, हत्या व एसी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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