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Sant Kabir Nagar News: गोवध का आरोपी एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित
Wed, 06 Mar 2024 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 06 Mar 2024 11:52 PM IST
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20 दिन के साधारण कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय एसीजेएम ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत गोवध निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि (20 दिवस साधारण कारावास) व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से न्यायालय एसीजेएम ने थाना बखिरा पर पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी शेर अली उर्फ मजनू पुत्र अब्बास निवासी दुर्गजोत के जुर्म स्वीकार करने पर सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय एसीजेएम ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत गोवध निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि (20 दिवस साधारण कारावास) व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से न्यायालय एसीजेएम ने थाना बखिरा पर पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी शेर अली उर्फ मजनू पुत्र अब्बास निवासी दुर्गजोत के जुर्म स्वीकार करने पर सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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