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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दोषी को अर्थदंड से किया दंडित

Mon, 30 Oct 2023 11:04 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 30 Oct 2023 11:04 PM IST
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Court punished the accused of Arms Act with fine
संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी-2/जेएम कोर्ट ने कोतवाली में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी की वजह से सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी-2/जेएम कोर्ट ने कोतवाली में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामलें में रामकेश पुत्र लालमन निवासी बरहटा थाना कोतवाली को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर 10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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