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Sant Kabir Nagar News: किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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संतकबीरनगर। प्रभारी सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार तृतीय ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित मां ने एसपी को तहरीर दी, जिसमें कहा कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को गांव का 36 वर्षीय आरोपी 15 जनवरी को बहला फुसलाकर ले गया। आरोप है कि आरोपी उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। बेटी घर से 25,000 रुपये और 1,50000 रुपये के सोने चांदी के जेवरात उठा ले गई। आरोपी आपराधिक किस्त का व्यक्ति है। आरोपी उसकी बेटी की हत्या भी कर सकता है।
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचक ने विवेचना में दुष्कर्म व अन्य धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोपी ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की और कहा कि फर्जी मामला बनाकर उसे फंसा दिया गया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए दबाव बना रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित मां ने एसपी को तहरीर दी, जिसमें कहा कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को गांव का 36 वर्षीय आरोपी 15 जनवरी को बहला फुसलाकर ले गया। आरोप है कि आरोपी उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। बेटी घर से 25,000 रुपये और 1,50000 रुपये के सोने चांदी के जेवरात उठा ले गई। आरोपी आपराधिक किस्त का व्यक्ति है। आरोपी उसकी बेटी की हत्या भी कर सकता है।
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इस मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचक ने विवेचना में दुष्कर्म व अन्य धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोपी ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की और कहा कि फर्जी मामला बनाकर उसे फंसा दिया गया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए दबाव बना रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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