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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी मैरिज हाल मालिक की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 01 Jun 2023 11:23 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jun 2023 11:23 PM IST
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court news bail canceled
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी के साथ चाकू की नोक पर छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने के आरोपी मैरेज हाल मालिक की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है।
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विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश ने बताया कि पीड़िता की उम्र 14 वर्ष है। पीड़िता की मां शहर के एक मैरेज हाल में शादी विवाह में बर्तन धुलने का काम करती है। तीन दिसंबर 2021 को मां बर्तन धुलने के लिए गई थी। पीड़िता भी मां के साथ गई। आरोप है कि आरोपी मैरेज हाल मालिक आया और बुरी नजर से उसे पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने शोर करना चाहा तो चाकू दिखाकर डरा दिया। पीड़िता के नाजुक अंग में हाथ की अंगुली से गलत काम किया।
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कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़, एससीएसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया। आरोपी को उपरोक्त धाराओं में जमानत मिली। विवेचक ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई, जिससे आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो गया। आरोपी ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। संवाद
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किशोर से कुकर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोर से कुकर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ममेरे भाई का आरोप है कि 10 अप्रैल को उसकी बुआ का 12 वर्षीय बेटा सहरी खाने उठा था। तभी गांव के 19 वर्षीय आरोपी युवक ने उसे बहला-फुसलाकर पास के जंगल में ले गया और कुकर्म किया। कोतवाली पुलिस ने कुकर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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