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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने हत्या के षड़यंत्रकारी की जमानत की निरस्त

Tue, 27 Feb 2024 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 27 Feb 2024 11:38 PM IST
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Court cancels bail of murder conspirator
संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने लोहे की रॉड पंच तथा हॉकी से बुरी तरह से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाकर मृत्यु कारिता करने के मामले में आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम मुठही खुर्द निवासी गोरख यादव पुत्र राम मूरत ने बताया कि 18 दिसंबर 2023 को शाम पांच बजे के करीब ग्राम सलाहाबाद निवासी बृजेश चौधरी, सर्वेश चौधरी, पुत्रगण रामप्रीत चौधरी, अक्षय श्रीवास्तव पुत्र विनय श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव पुत्र गणेश श्रीवास्तव यह सभी लोग मिलकर बनडा बाजार स्थित उसके कपड़े की दुकान से उसके नाती शिवम यादव को बर्थडे का बहाना बनाकर ढाबा रुपिन बुलाए। शक्ति ढाबा पर शिवम यादव के पहुंचते ही अपने साथ सात-आठ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अपशब्द कहते हुए शिवम यादव को लोहे की राड, पंच तथा हॉकी से बुरी तरह मारे-पीटे। जिससे सिर पर गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया।
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सूचना पर वह और उसके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और प्राथमिक उपचार के लिए सीएससी मलौली ले गए। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। जहां दवा इलाज के दौरान शिवम यादव की मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध हत्या षड्यंत्र और बलवा की धारा लगाते हुए थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। इसमे षड़यंत्र में श्रीचंद का नाम भी प्रकाश में आया। आरोपी ने कोर्ट में अपनी जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि वह बेगुनाह बेकसूर है रंजिश में फसाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी एवं अन्य सह आरोपियों ने एक साथ मिलकर वादी मुकदमा के नाती शिवम यादव को लोहे की राड पंच तथा हॉकी से बुरी तरह से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित किया है।
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सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने मामले के उपरिक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा आरोपी की ऊपरोक्त अपराध में संलिप्तता को देखते हुए आरोपी श्रीचंद पुत्र रामप्रीत निवासी सलाहाबाद थाना धनघटा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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