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Sant Kabir Nagar News: सहारा इंडिया को 2 39 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया को 2 39 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। यह धनराशि 60 दिनों के भीतर अदा करनी होगी।
अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि माली टोला खलीलाबाद निवासी श्रीराम गुप्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि गोल्डन-24 के अंतर्गत कुल चार जमा रसीदों के माध्यम से 24 माह के लिए 31 मई 2018 से पीड़ित से रकम जमा कराई गई थी। इसी प्रकार सुपर बीबी योजना के तहत कुल दो रसीदों के माध्यम से भी धनराशि जमा की। जिसका परिपक्वता भुगतान 1,09384 रुपये तथा दो अन्य रसीदों के अंतर्गत जमा धनराशि 1,00000 रुपये होना था।
परिपक्वता तिथि बीत जाने पर भी सहारा इंडिया ने भुगतान नहीं किया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव, संतोष ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर परिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी। उसके बाद पीड़ित का परिवाद पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षी गण सहारा इंडिया के निदेशक तथा अधिकृत केंद्र खलीलाबाद सेक्टर मोती नगर मेंहदावल रोड खलीलाबाद को आदेश दिया कि वह परिपक्वता धन राशि एक लाख नौ हजार तीन सौ चौरासी रुपये तथा दो अन्य रसीदों की जमा धनराशि एक लाख रुपये दावा दाखिल करने की तिथि से 8 प्रतिशत ब्याज सहित 60 दिन के अंदर पीड़ित को भुगतान करें।
इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट के लिए बीस हजार रुपये मुकदमा खर्च दस हजार रुपये कुल 239384 रुपये का भुगतान का आदेश दिया।
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया को 2 39 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। यह धनराशि 60 दिनों के भीतर अदा करनी होगी।
अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि माली टोला खलीलाबाद निवासी श्रीराम गुप्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि गोल्डन-24 के अंतर्गत कुल चार जमा रसीदों के माध्यम से 24 माह के लिए 31 मई 2018 से पीड़ित से रकम जमा कराई गई थी। इसी प्रकार सुपर बीबी योजना के तहत कुल दो रसीदों के माध्यम से भी धनराशि जमा की। जिसका परिपक्वता भुगतान 1,09384 रुपये तथा दो अन्य रसीदों के अंतर्गत जमा धनराशि 1,00000 रुपये होना था।
परिपक्वता तिथि बीत जाने पर भी सहारा इंडिया ने भुगतान नहीं किया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव, संतोष ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर परिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी। उसके बाद पीड़ित का परिवाद पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षी गण सहारा इंडिया के निदेशक तथा अधिकृत केंद्र खलीलाबाद सेक्टर मोती नगर मेंहदावल रोड खलीलाबाद को आदेश दिया कि वह परिपक्वता धन राशि एक लाख नौ हजार तीन सौ चौरासी रुपये तथा दो अन्य रसीदों की जमा धनराशि एक लाख रुपये दावा दाखिल करने की तिथि से 8 प्रतिशत ब्याज सहित 60 दिन के अंदर पीड़ित को भुगतान करें।
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इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट के लिए बीस हजार रुपये मुकदमा खर्च दस हजार रुपये कुल 239384 रुपये का भुगतान का आदेश दिया।