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Sant Kabir Nagar News: टोल प्लाजा के खिलाफ क्षतिपूर्ति का आदेश

Wed, 12 Jun 2024 11:05 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 12 Jun 2024 11:05 PM IST
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Compensation order against toll plaza
संतकबीरनगर। फास्ट टैग में रकम रहने के बावजूद 120 की जगह 240 रुपये वसूलना टोल प्लाजा कर्मियों को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट मैनेजर, हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए टोल वसूली की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 30 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया है।
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खलीलाबाद थाना क्षेत्र के बंजरिया पश्चिमी मोहल्ला निवासी विशाल शर्मा ने मुकदमा दाखिल कर कहा कि वह 18 अगस्त 2023 को कार से लखनऊ से खलीलाबाद आ रहे थे। वह जब मनकापुर रोड पिलखावन स्थित रोनाही टोल प्लाजा पर पहुंचे तब आपरेटर ने कहा गया कि फास्ट टैग में पैसा नहीं हैं, जबकि उनके फास्ट टैग खाते में एक हजार पांच रुपये था। आपरेटर ने 120 के बजाए 240 रुपये वसूल किया गया। इस बात की शिकायत हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर से करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
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