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निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण करेगी कमेटी
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निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण करेगी कमेटी
चुनाव व्यय के लिए प्रत्याशियों को खोलना होगा खाता
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अंतर्गत सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण जिला स्तरीय कमेटी की ओर से किया जाएगा। साथ ही प्रधान ग्राम पंचायत के लिए उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत सदस्य को छोड़कर अन्य पदों के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने के लिए प्रत्याशियों को एक अलग से खाता खोलना होगा।
क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के अनुश्रवण के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, सीडीओ सदस्य व मुख्य कोषाधिकारी सचिव/सदस्य बनाए गए हैं, जबकि खलीलाबाद में ग्राम प्रधान पद के अनुश्रवण के लिए एसडीएम अध्यक्ष व तहसीलदार सचिव/सदस्य तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के खंडीय लेखाधिकारी सदस्य होंगे, जबकि धनघटा में एसडीएम अध्यक्ष, तहसीलदार सचिव/सदस्य व लोक निर्माण विभाग के खंडीय लेखाधिकारी सदस्य होंगे। इसी प्रकार मेंहदावल में एसडीएम अध्यक्ष, तहसीलदार सचिव/सदस्य व ड्रेनेज खंड दो के खंडीय लेखाधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप को रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव-प्रचार के लिए व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात सभी प्रत्याशियों को तीन माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित गठित कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा।
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चुनाव व्यय के लिए प्रत्याशियों को खोलना होगा खाता
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अंतर्गत सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण जिला स्तरीय कमेटी की ओर से किया जाएगा। साथ ही प्रधान ग्राम पंचायत के लिए उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत सदस्य को छोड़कर अन्य पदों के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने के लिए प्रत्याशियों को एक अलग से खाता खोलना होगा।
क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के अनुश्रवण के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, सीडीओ सदस्य व मुख्य कोषाधिकारी सचिव/सदस्य बनाए गए हैं, जबकि खलीलाबाद में ग्राम प्रधान पद के अनुश्रवण के लिए एसडीएम अध्यक्ष व तहसीलदार सचिव/सदस्य तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के खंडीय लेखाधिकारी सदस्य होंगे, जबकि धनघटा में एसडीएम अध्यक्ष, तहसीलदार सचिव/सदस्य व लोक निर्माण विभाग के खंडीय लेखाधिकारी सदस्य होंगे। इसी प्रकार मेंहदावल में एसडीएम अध्यक्ष, तहसीलदार सचिव/सदस्य व ड्रेनेज खंड दो के खंडीय लेखाधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप को रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव-प्रचार के लिए व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात सभी प्रत्याशियों को तीन माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित गठित कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा।
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