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पूर्व कोतवाल और दरोगा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

Sat, 21 Nov 2020 10:32 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2020 10:32 PM IST
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case will lodge against ex kotwal and si
पूर्व कोतवाल और दरोगा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश
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केस दर्ज करने की बजाय कोतवाली से खदेड़ देने का लगा आरोप
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने 15 दिन में कोतवाल से मांगी आख्या
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी जैनुद्दीन अंसारी ने एक मामले में पूर्व कोतवाल और एक एसआई के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाल खलीलाबाद को 15 दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।

कोतवाली क्षेत्र के कुष्कर उर्फ उरदहवा निवासी पीड़ित बलिराम उर्फ मिथुन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि पांच जुुलाई 2020 को उसकी मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा से आकर आकाश वर्मा ने टक्कर मार दी। इससे वह वहीं पर गिर गया तथा उसे चोट आई। आरोप है कि आकाश वर्मा ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और सभी लोग उसे जातिसूचक गाली देते हुए मारपीट और जबरिया मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर बुरी तरह से मारे-पीटे। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। उक्त आरोपियों ने उसे धमकी भी दी। घटना की शिकायत उसने कोतवाली खलीलाबाद पर की तो प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार गौतम और उप निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह ने उसे जातिसूचक गाली देते हुए थाने से खदेड़ दिया। दोनों लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए आरोपी आकाश वर्मा व उसके अज्ञात साथियों की साजिश में आकर षडयंत्र के तहत मुकदमा नहीं दर्ज किए तथा आरोपियों से मिलकर हैरान व परेशान किया। इसकी सूचना उसने पुलिस अधिकारियों, मानवाधिकार आयोग को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर वह कोर्ट की शरण में आया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी जैनुद्दीन अंसारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को मुकदमा दर्ज कर 15 दिन में आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वादी की तरफ से उनके अधिवक्ता सत्यवीर शुक्ल ने पैरवी की।
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