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फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी करने का है आरोप
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सात फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज
कोतवाली में एक और महुली थाने में छह फर्जी शिक्षकों पर हुई कार्रवाई
खलीलाबाद और नाथनगर के बीईओ की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वाले सात शिक्षकों के खिलाफ शुक्रवार की देर रात कोतवाली और महुली थाने में जालसाजी और गबन का केस दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई बीईओ की तहरीर पर हुई है।
बघौली बीईओ डॉ. नरेंद्र सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि उनके ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जंगलखुर्द में तैनात ध्रुवचंद सिंह अंतरजनपदीय तबादले में सिद्धार्थनगर से संतकबीरनगर जिले में आए थे। एसटीएफ के एएसपी ने इनकी बीएड की डिग्री फर्जी एवं कूटरचित पाते हुए बीएसए को 13 मई 2020 को रिपोर्ट दी थी। इसके बाद ध्रुवचंद सिंह की 26 जून को सेवा समाप्त कर दी गई थी। बीईओ ने बताया कि ध्रुवचंद सिंह ने कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही गलत तरीके से छल करके वेतन आहरित किया। कोतवाल गौरव सिंह ने बताया कि बीईओ की तहरीर पर ध्रुवंचद के खिलाफ जालसाजी व गबन का केस दर्ज किया गया है।
धनघटा प्रतिनिधि के अनुसार नाथनगर के बीईओ ध्रुव प्रसाद की तहरीर पर महुली पुलिस ने छह शिक्षकों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया है। बीईओ ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय रैनिया में सहायक अध्यापक रणजीत सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय जोगाराजा सिदाही में तैनात सहायक अध्यापक श्रेयांश पुरवार, उच्च प्राथमिक विद्यालय गनेशपुर में तैैनात सहायक अध्यापक राधेश्याम यादव, उच्च प्राथमिक विद्यालय गनेशपुर में तैैनात सहायक अध्यापक विनायक कुमार त्रिपाठी, प्राथमिक विद्यालय बारीडीह में तैनात सहायक अध्यापक अविनाश कुमार पांडेय और उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरा में तैनात सहायक अध्यापक राम मोहन शुक्ल फर्जी तरीके से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। ये छह लोग 23 सितंबर 2015 से नियुक्त हैं। ये सभी लोग कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके संबंधित विद्यालयों में कार्य भार ग्रहण किए। साथ ही गलत तरीके से छल करके वेतन आहरित किया तथा शासकीय धन का दुरुपयोग किया है। इनकी सेवाएं प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर दी गई हैं।
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एसओ महुली प्रदीप सिंह ने बताया कि बीईओ ध्रुव प्रसाद की तहरीर पर शिक्षक रणजीत सिंह, श्रेयांश, राधेश्याम यादव, विनायक कुमार त्रिपाठी, अविनाश कुमार पांडेय व राममनोहर शुक्ल के खिलाफ गबन और जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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कोतवाली में एक और महुली थाने में छह फर्जी शिक्षकों पर हुई कार्रवाई
खलीलाबाद और नाथनगर के बीईओ की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वाले सात शिक्षकों के खिलाफ शुक्रवार की देर रात कोतवाली और महुली थाने में जालसाजी और गबन का केस दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई बीईओ की तहरीर पर हुई है।
बघौली बीईओ डॉ. नरेंद्र सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि उनके ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जंगलखुर्द में तैनात ध्रुवचंद सिंह अंतरजनपदीय तबादले में सिद्धार्थनगर से संतकबीरनगर जिले में आए थे। एसटीएफ के एएसपी ने इनकी बीएड की डिग्री फर्जी एवं कूटरचित पाते हुए बीएसए को 13 मई 2020 को रिपोर्ट दी थी। इसके बाद ध्रुवचंद सिंह की 26 जून को सेवा समाप्त कर दी गई थी। बीईओ ने बताया कि ध्रुवचंद सिंह ने कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही गलत तरीके से छल करके वेतन आहरित किया। कोतवाल गौरव सिंह ने बताया कि बीईओ की तहरीर पर ध्रुवंचद के खिलाफ जालसाजी व गबन का केस दर्ज किया गया है।
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धनघटा प्रतिनिधि के अनुसार नाथनगर के बीईओ ध्रुव प्रसाद की तहरीर पर महुली पुलिस ने छह शिक्षकों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया है। बीईओ ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय रैनिया में सहायक अध्यापक रणजीत सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय जोगाराजा सिदाही में तैनात सहायक अध्यापक श्रेयांश पुरवार, उच्च प्राथमिक विद्यालय गनेशपुर में तैैनात सहायक अध्यापक राधेश्याम यादव, उच्च प्राथमिक विद्यालय गनेशपुर में तैैनात सहायक अध्यापक विनायक कुमार त्रिपाठी, प्राथमिक विद्यालय बारीडीह में तैनात सहायक अध्यापक अविनाश कुमार पांडेय और उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरा में तैनात सहायक अध्यापक राम मोहन शुक्ल फर्जी तरीके से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। ये छह लोग 23 सितंबर 2015 से नियुक्त हैं। ये सभी लोग कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके संबंधित विद्यालयों में कार्य भार ग्रहण किए। साथ ही गलत तरीके से छल करके वेतन आहरित किया तथा शासकीय धन का दुरुपयोग किया है। इनकी सेवाएं प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर दी गई हैं।
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एसओ महुली प्रदीप सिंह ने बताया कि बीईओ ध्रुव प्रसाद की तहरीर पर शिक्षक रणजीत सिंह, श्रेयांश, राधेश्याम यादव, विनायक कुमार त्रिपाठी, अविनाश कुमार पांडेय व राममनोहर शुक्ल के खिलाफ गबन और जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।