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नकली दूध, पनीर बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 24 Sep 2022 11:21 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Sep 2022 11:21 PM IST
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bell reject of accused
नकली दूध, पनीर बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। प्रभारी सत्र न्यायाधीश दिनेश प्रताप सिंह ने नकली दूध पनीर बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि रमेश चंद्र पुत्र राम चंद्र निवासी गिंदौरा थाना इगलास जिला अलीगढ़ के आरोपी के कब्जे से बंगाल टाइगर ब्रांड मिल्क पाउडर पांच बोरी खुला हुआ तथा तैयार दूध लगभग 2,000 लीटर मिला था।
इसके अलावा लगभग 50-60 खाली किए गए दूध पाउडर के पैकेट की बरामदगी 12 मार्च वर्ष 2020 को शिव शक्ति ट्रेडर्स के पीछे पुराने राइस मिल ग्राम तेनुहारी से उप निरीक्षक जितेंद्र यादव ने किया था। इसके आधार पर कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आरोपी ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अपने चार और साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। उनके संयुक्त कब्जे से बड़ी मात्रा में नकली दूध व पनीर तथा उनके बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने आरोपी रमेश चंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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