{"_id":"689b82c7309252f6f90c690f","slug":"bail-plea-of-accused-of-attempted-murder-rejected-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-136919-2025-08-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: हत्या की कोशिश के आरोपी की जमानत अर्जी खिारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: हत्या की कोशिश के आरोपी की जमानत अर्जी खिारिज
Tue, 12 Aug 2025 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 12 Aug 2025 11:37 PM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत निरस्त कर दी। बखिरा क्षेत्र के करैली निवासी देवेन्द्र यादव ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि 16 जुलाई की शाम 6:15 बजे वह तिघरा ब्लॉक पर ग्रामसभा के काम से आए थे।
तभी बंटी पाठक पुत्र अज्ञात, अनुराग उर्फ डॉन और दो अज्ञात एवं सौरभ मिश्रा निवासीगण सिहटीकर व समदहा थाना बखिरा ने उन्हें बुरी तरह पीटना और गाली देना शुरू कर दिया। वे जान से मारने के लिए कट्टा (पिस्टल) से हवाई फायर किया। उन्हें कई जगह गंभाीर चोटें आई उन्हें पहले भी जान से मारने का प्रयास किया जा चुका है।
मामले में थाना बखिरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी शिवम पाठक उर्फ बंटी पाठक निवासी सिंहटीकर थाना बखिरा व अमन पाल निवासी लखनापार थाना महुली को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
आरोपी शिवम पाठक और अमन पाल ने अपनी जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी शिवम पाठक उर्फ बंटी पाठक और अमन पाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
तभी बंटी पाठक पुत्र अज्ञात, अनुराग उर्फ डॉन और दो अज्ञात एवं सौरभ मिश्रा निवासीगण सिहटीकर व समदहा थाना बखिरा ने उन्हें बुरी तरह पीटना और गाली देना शुरू कर दिया। वे जान से मारने के लिए कट्टा (पिस्टल) से हवाई फायर किया। उन्हें कई जगह गंभाीर चोटें आई उन्हें पहले भी जान से मारने का प्रयास किया जा चुका है।
विज्ञापन
मामले में थाना बखिरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी शिवम पाठक उर्फ बंटी पाठक निवासी सिंहटीकर थाना बखिरा व अमन पाल निवासी लखनापार थाना महुली को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
आरोपी शिवम पाठक और अमन पाल ने अपनी जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी शिवम पाठक उर्फ बंटी पाठक और अमन पाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।