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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत निरस्त

Thu, 13 Aug 2026 11:18 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 11:18 PM IST
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Bail of husband accused of dowry death cancelled.
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति बलवंत की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। वादिनि मुकदमा मृतका की मां चंद्रपति ने धनघटा थाना में 3 जून 2026 को सूचना दी कि उसकी पुत्री अर्चना की शादी एक वर्ष पूर्व बलवंत पुत्र भोले से की गई। शादी के कुछ दिन बाद ही दामाद बलवंत, सास, ससुर, देवर और ननद ने दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 8 मई 2026 को दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे घर पर यातना देते हुए कमरे में बंद कर दिया। हालत नाजुक हुई तो उसे गोरखपुर लेकर गए। 9 मई 2026 को सुबह उसकी मृत्यु हो गई।
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थाना धनघटा में रिपोर्ट दर्ज हुई। पति ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने जमानत दलील सुनने के बाद आरोपी पति की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।
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