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Sant Kabir Nagar News: महिला से यौन शोषण के आरोपी की जमानत निरस्त

Wed, 25 Feb 2026 11:20 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 11:20 PM IST
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Bail of accused of sexually assaulting woman cancelled
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी निसार अहमद की जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया। आरोप है कि आरोपी ने नहाते समय महिला का वीडियो बना लिया था। इसके साथ ही यौन शोषण कर वीडियो पति एवं देवर को दिखाने के साथ ही पांच लाख रुपये फिरौती की मांग भी की।

पीड़ित विवाहित महिला ने पांच नवंबर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र दिया और आरोप लगाया कि उसके पति रोजी रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए थे। उसका रिश्तेदार गलत मंशा से उससे नजदीकी बढ़ाने लगा। आरोपी की तबीयत खराब होने और रिश्तेदारी का हवाला देकर उसको अपने पास बुलाया। उसने अपने पति से पूछकर करीब 20 दिन वहां रही। आरोपी के घर रहने के दौरान उसने चुपके से नहाते समय उसकी वीडियो बना ली और उसे धमकी देकर कई बार यौन संबंध बनाए। उसका भी वीडियो बना लिया। वीडियो को आरोपी ने उसके पति और देवर को भी दिखाया। वायरल करने की धमकी देने की एवज में पांच लाख रुपये फिरौती भी मांगी।
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अदालत के आदेश पर थाना धनघटा में मामला दर्ज हुआ। आरोपी ने अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने पीड़ित विवाहित महिला के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी निसार अहमद की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
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