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Sant Kabir Nagar News: डांडिया कांड के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Mon, 30 Oct 2023 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 30 Oct 2023 11:33 PM IST
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Bail application of two accused in Dandiya case rejected
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने डांडिया प्रकरण के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि गोला चौकी इंचार्ज अनुज कुमार यादव ने कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि 23 अक्तूबर की रात नौ बजे से हीरालाल इंटर कॉलेज परिसर में संयोजक मोनू वर्मा ने डांडिया नृत्य का आयोजन रखा था। कार्यक्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौकी इंचार्ज अनुज कुमार यादव अपने सहयोगी मुख्य आरक्षी पंकज यादव आदि के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी में मौजूद थे। कार्यक्रम में काफी भीड़ थी। उसी दौरान आरोपी के सी पांडे प्रधान प्रतिनिधि घाटमपुर, धीरज पांडेय व नीरज पांडे निवासी तेनुआरी, आलोक राय निवासी एकमा, सचिन यादव, आशीष राय निवासी तितौवा हृदय राय निवासी भगवानपुर महुली समेत आठ नामजद और 10-15 अज्ञात साथियों के साथ उक्त कार्यक्रम में पहुंच गए।उक्त लोग महिलाओं व बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मनपसंद गाना बजाने को लेकर की गई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मंच पर चढ़ गए तथा महिलाओं के साथ अभद्र व अश्लील हरकत करते हुए अपशब्द कहते हुए कार्यक्रम को बंद करने लगे। जिन्हें रोकने का काफी प्रयास किया गया तो पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। फोर्स आने पर भी ये लोग उत्तेजित होकर विद्यालय गेट के बाहर रोड पर हंगामा करने लगे। मौके पर उनके भय से अफरातफरी का माहौल हो गया व भगदड़ मच गई। पुलिस बल को देखकर धमकी देते हुए चले गए। नवरात्र के अंतिम दिन का मेला लगा था, काफी भीड़ थी। इनके भय व आतंक से दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया। इस मामले में आरोपी बनाए गए के सी पांडेय प्रधान प्रतिनिधि तथा सचिन यादव ने कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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