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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 05 Jul 2024 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 05 Jul 2024 02:52 AM IST
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Bail application of rape accused rejected
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में व्यक्ति की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
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कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 18 मई को कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को तहरीर दिया कि 17 मई 2024 को उसकी लगभग 11 वर्षीय लड़की घर के बाहर खेल रही थी। काफी समय बाद वापस आई तो रोते हुए बताया कि ट्राॅली बनाने वाले अंकल ने उसको जबरदस्ती उठा कर बंद कमरे में ले जाकर गलत काम किया है। थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस पंजीकृत हुआ। आरोपी ने कोर्ट में अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कहा कि वह बेगुनाह बेकसूर है। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम के 51 वर्षीय शादीशुदा तीन बच्चों के पिता आरोपी अली हुसैन की जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
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