{"_id":"653c0f21c508b0e82d04d4e6","slug":"bail-application-of-petrol-pump-robbery-accused-canceled-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1038-4727-2023-10-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: पेट्रोल पंप डकैती कांड के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: पेट्रोल पंप डकैती कांड के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
Sat, 28 Oct 2023 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 28 Oct 2023 12:57 AM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश ने चर्चित पेट्रोल पंप डकैती कांड के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर निवासी बिजेंद्र कुमार ने थाना महुली में प्रार्थनापत्र दिया था। कहा था कि नौ सितंबर 2023 की देर शाम अज्ञात लोग सफेद रंग की अपाची से आए और सेनानी पेट्रोल पंप घोरघट के ऑफिस में घुसकर सीसीटीवी के डीवीआर का तार तोड़ कर उठा ले गए। असलहा दिखाकर नकदी लूट ली तथा पेट्रोल पंप के मैनेजर रामचंद्र का मोबाइल फोन भी लेकर चले गए।
मामले में थाना महुली में केस पंजीकृत हुआ तथा पुलिस के जरिए घटना का पर्दाफाश करते हुए डकैती में सम्मिलित अभियुक्त सतीश यादव निवासी कसया कुशीनगर, राहुल सिंह निवासी हरैया कुशीनगर, दीपक यादव निवासी बढ़या ठाठर मेंहदावल, राकेश यादव निवासी मेंहावल जिला संतकबीरनगर, भालचंद्र यादव निवासी जमोहरा थाना मेंहदावल को लूटे गए पैसे, मोबाइल फोन, पिस्टल व सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपियों में से राकेश यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने डकैती के आरोपी राकेश यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
मामले में थाना महुली में केस पंजीकृत हुआ तथा पुलिस के जरिए घटना का पर्दाफाश करते हुए डकैती में सम्मिलित अभियुक्त सतीश यादव निवासी कसया कुशीनगर, राहुल सिंह निवासी हरैया कुशीनगर, दीपक यादव निवासी बढ़या ठाठर मेंहदावल, राकेश यादव निवासी मेंहावल जिला संतकबीरनगर, भालचंद्र यादव निवासी जमोहरा थाना मेंहदावल को लूटे गए पैसे, मोबाइल फोन, पिस्टल व सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपियों में से राकेश यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने डकैती के आरोपी राकेश यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन