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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के चार आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
Sun, 29 Sep 2024 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 29 Sep 2024 12:21 AM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
धनघटा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी की पिता ने प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव के चार लोग 16 अगस्त 2024 को उसके घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ तथा दुष्कर्म करने की कोशिश करने के बाद उसे व उसकी दो पुत्रियों को मारे-पीटे। घर में रखा सोने का कीमती जेवरात उठा ले गए। स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र देकर जब वह अपनी दोनों पुत्रियों की बाली व सोने का दो चैन गिरवी रखने के लिए जा रही थी तो पहले से घात लगाकर सुनसान जगह पर आरोपियों ने उसके ऊपर लाठी डंडा व चाकू से प्रहार कर दिए। एक आरोपी के साथ दस अन्य के विरुद्ध थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। चार लोगों ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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धनघटा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी की पिता ने प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव के चार लोग 16 अगस्त 2024 को उसके घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ तथा दुष्कर्म करने की कोशिश करने के बाद उसे व उसकी दो पुत्रियों को मारे-पीटे। घर में रखा सोने का कीमती जेवरात उठा ले गए। स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र देकर जब वह अपनी दोनों पुत्रियों की बाली व सोने का दो चैन गिरवी रखने के लिए जा रही थी तो पहले से घात लगाकर सुनसान जगह पर आरोपियों ने उसके ऊपर लाठी डंडा व चाकू से प्रहार कर दिए। एक आरोपी के साथ दस अन्य के विरुद्ध थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। चार लोगों ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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