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Sant Kabir Nagar News: साले के हत्यारोपी बहनोई की जमानत अर्जी खारिज
Mon, 06 Jan 2025 11:08 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 06 Jan 2025 11:08 PM IST
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने साले के हत्यारोपी बहनोई की जमानत अर्जी को निरस्त कर दी है। मेंहदावल थाना अंतर्गत बेलौली निवासी पूजा यादव ने 23 अप्रैल 2024 में थाना मेंहदावल में प्रार्थना पत्र किया कि वह अपने भाई, पति तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने ससुराल आई थी।
जब अपने ससुराल पहुंची तो उनकी छोटी बच्ची रो रही थी इस पर उनके पति राम आशीष नाराज हो गए और बच्ची को मारने लगे। यह देख उनके भाई जयप्रकाश बच्ची को बचाने आए तो राम आशीष क्रोधित हो गया और घर में रखे धारदार हथियार से जयप्रकाश पर हमला कर दिया। गंभीर चोट होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी राम आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिए की आरोपी का कृत्य जघन्य है। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी राम आशीष की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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जब अपने ससुराल पहुंची तो उनकी छोटी बच्ची रो रही थी इस पर उनके पति राम आशीष नाराज हो गए और बच्ची को मारने लगे। यह देख उनके भाई जयप्रकाश बच्ची को बचाने आए तो राम आशीष क्रोधित हो गया और घर में रखे धारदार हथियार से जयप्रकाश पर हमला कर दिया। गंभीर चोट होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी राम आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिए की आरोपी का कृत्य जघन्य है। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी राम आशीष की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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