फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Bail application of brother-in-law accused of murdering brother-in-law rejected

Sant Kabir Nagar News: साले के हत्यारोपी बहनोई की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 06 Jan 2025 11:08 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 06 Jan 2025 11:08 PM IST
विज्ञापन
Bail application of brother-in-law accused of murdering brother-in-law rejected
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने साले के हत्यारोपी बहनोई की जमानत अर्जी को निरस्त कर दी है। मेंहदावल थाना अंतर्गत बेलौली निवासी पूजा यादव ने 23 अप्रैल 2024 में थाना मेंहदावल में प्रार्थना पत्र किया कि वह अपने भाई, पति तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने ससुराल आई थी।
विज्ञापन

जब अपने ससुराल पहुंची तो उनकी छोटी बच्ची रो रही थी इस पर उनके पति राम आशीष नाराज हो गए और बच्ची को मारने लगे। यह देख उनके भाई जयप्रकाश बच्ची को बचाने आए तो राम आशीष क्रोधित हो गया और घर में रखे धारदार हथियार से जयप्रकाश पर हमला कर दिया। गंभीर चोट होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी राम आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिए की आरोपी का कृत्य जघन्य है। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी राम आशीष की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed