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Sant Kabir Nagar News: अश्लील सामग्री अपलोड करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Fri, 23 Aug 2024 01:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 23 Aug 2024 01:38 AM IST
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Bail application of accused of uploading obscene material canceled
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील सामग्री भेजने व अपलोड करने के मामले में आरोपी दिलीप कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम बघौली के आरोपी के विरुद्ध आईटी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने आरोपी दिलीप की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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