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Sant Kabir Nagar News: दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Sat, 28 Oct 2023 12:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 28 Oct 2023 12:59 AM IST
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Bail application of accused of raping disabled teenager canceled
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता चचेरे भाई ने कहा कि उसकी 13 वर्षीय दिव्यांग चचेरी बहन न बोल पाती है न चल पाती है। उसका शारीरिक मानसिक विकास उम्र के अनुसार नहीं हुआ है। 29 जून को मैं घर पहुंचा तो वह मौजूद नहीं थी। उसे खोजते हुए मिल की तरफ जा रहा था। तभी उसे जंगल की तरफ रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह तेजी से दौड़ा तो देखा कि झाड़ी में गांव का आरोपी उसकी चचेरी बहन से गलत काम कर रहा था। वह शोर मचाया तो बहन को छोड़कर आरोपी मौके से भाग गया। अपनी बहन को लेकर जख्मी हालत में थाना पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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