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Sant Kabir Nagar News: आर्म्स एक्ट के आरोपी को साढ़े तीन माह का कारावास
Tue, 30 Jan 2024 01:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 30 Jan 2024 01:37 AM IST
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- एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त कोशिश से जेएम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी अभियुक्त सुरेन्द्र निषाद पुत्र मुरली निषाद निवासी खड़गपुर थाना धनघटा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत तीन माह 15 दिन का साधारण कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को पांच दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त कोशिश से जेएम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी अभियुक्त सुरेन्द्र निषाद पुत्र मुरली निषाद निवासी खड़गपुर थाना धनघटा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत तीन माह 15 दिन का साधारण कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को पांच दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।