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Sant Kabir Nagar News: धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

Wed, 21 Jan 2026 01:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 21 Jan 2026 01:25 AM IST
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Anticipatory bail application of accused in fraud case rejected
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने 51 लाख की धोखाधड़ी के मामले में त्रिपुरा के रहने वाले आरोपी संजय कुमार दास का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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महुली के ग्राम हटवा निवासी संत लाल मौर्य ने 18 अक्तूबर को एसपी को प्रार्थना पत्र दिया कि धनंजय शुक्ला, विपिन बिहारी शुक्ला निवासी मुंडेरा उपाध्याय हाटा जनपद कुशीनगर व रजनी प्रजापति व खेमकरण प्रजापति पुलिस लाइन बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। वे विश्वनाथपुर में टीवीएस सॉल्यूशन ट्रेडिंग के नाम से ऑफिस का संचालन करते थे। ऑफिस के स्टाफ दीपक, श्रेया शुक्ला, जितेंद्र, दिलीप यादव, प्रमोद यादव, बृजमोहन प्रजापति, रुदल दुबे, राजू प्रजापति, संजय कुमार दास लोगों से रुपये लेकर उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे। धनंजय शुक्ला और रजनी प्रजापति ने उसको भी बैंक से अधिक लाभ का लालच देकर शेयर मार्केट में रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा।
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वह आरोपियों की बातों में आकर 17 मार्च 2025 को अपने भाइयों के माध्यम से विपक्षी के एचडीएफसी बैंक शाखा सहजनवां के खाता संख्या में 51 लाख रुपये जमा कराया। करीब एक माह बीत जाने के बाद भी उसको कोई लाभ नहीं दिया गया। वह आरोपियों के ऑफिस पहुंचा और नाराजगी जताते हुए अपने रुपये की मांग की। आरोपियों ने उसके रुपये हड़प लिए। महुली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की।
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आरोपी संजय कुमार दास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने आर्थिक अपराध को को देखते हुए त्रिपुरा के जिला, अगरतला खायेरपुर के थाना बोधजोंग नगर निवासी संजय कुमार दास का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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