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Sant Kabir Nagar News: दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप
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संतकबीरनगर। दहेज में तीन लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर महिला थाने की पुलिस ने विवाहिता के पति समेत ससुराल के कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर जांच व आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के केचुआखोर गांव निवासी समा फातमा का निकाह छह सितंबर 2022 को उसी गांव के जमील अहमद से हुआ। विवाह के समय मायके पक्ष ने करीब पांच लाख रुपये नकद के अलावा गृहस्थी का सामान दिया। आरोप है कि विवाह के करीब एक वर्ष तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में पति और ससुराल के लोगों का व्यवहार बदल गया।
वे अतिरिक्त दहेज के रूप में तीन लाख रुपये की मांग करने लगे और मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने लगे। इसी दौरान उसकी एक पुत्री का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म के बाद ससुराल पक्ष का उत्पीड़न और बढ़ गया। अस्पताल में प्रसव का पूरा खर्च मायके वालों ने उठाया, जबकि ससुराल पक्ष देखने तक नहीं गया।
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पति और उसके परिजन अक्सर ताना देते थे कि वह कम दहेज लाई है और तीन लाख रुपये लेकर आए। कई बार उसके माता-पिता ने ससुराल पहुंचकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 22 मार्च 2026 को सुबह करीब 10:00 बजे पति, ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ तीन लाख रुपये की मांग को लेकर गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर मारपीट की गई, गला दबाने का प्रयास किया गया तथा तलाक देने का दबाव बनाया गया। उसका वीडियो बनाया गया और उसका स्त्रीधन छीन लिया गया। बाद में उसके पिता को बुलाकर उसे बच्ची सहित मायके भेज दिया गया।
एसओ महिला थाना पूनम मौर्या ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी जमील अहमद, इम्तियाज अली, साजिदा, सायमा, मैमुन, शरीफ, फातिमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के केचुआखोर गांव निवासी समा फातमा का निकाह छह सितंबर 2022 को उसी गांव के जमील अहमद से हुआ। विवाह के समय मायके पक्ष ने करीब पांच लाख रुपये नकद के अलावा गृहस्थी का सामान दिया। आरोप है कि विवाह के करीब एक वर्ष तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में पति और ससुराल के लोगों का व्यवहार बदल गया।
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वे अतिरिक्त दहेज के रूप में तीन लाख रुपये की मांग करने लगे और मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने लगे। इसी दौरान उसकी एक पुत्री का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म के बाद ससुराल पक्ष का उत्पीड़न और बढ़ गया। अस्पताल में प्रसव का पूरा खर्च मायके वालों ने उठाया, जबकि ससुराल पक्ष देखने तक नहीं गया।
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पति और उसके परिजन अक्सर ताना देते थे कि वह कम दहेज लाई है और तीन लाख रुपये लेकर आए। कई बार उसके माता-पिता ने ससुराल पहुंचकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 22 मार्च 2026 को सुबह करीब 10:00 बजे पति, ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ तीन लाख रुपये की मांग को लेकर गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर मारपीट की गई, गला दबाने का प्रयास किया गया तथा तलाक देने का दबाव बनाया गया। उसका वीडियो बनाया गया और उसका स्त्रीधन छीन लिया गया। बाद में उसके पिता को बुलाकर उसे बच्ची सहित मायके भेज दिया गया।
एसओ महिला थाना पूनम मौर्या ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी जमील अहमद, इम्तियाज अली, साजिदा, सायमा, मैमुन, शरीफ, फातिमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।