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Sant Kabir Nagar News: तीन लाख रुपये दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप
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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पति समेत पांच ससुरालियों पर दहेज में तीन लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने और जेवर छीनने का आरोप लगाया है। महिला थाने की पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी अमृता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी दुधारा थाना क्षेत्र के लौकी लाला गांव निवासी शंभू मौर्या के साथ दो दिसंबर 2024 को हुई थी। पीड़िता के मुताबिक, शादी में उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था लेकिन ससुराल पहुंचते ही पति और अन्य ससुराजन तीन लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
अमृता का आरोप है कि लगातार मारपीट और प्रताड़ना के चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। गर्भवती होने के दौरान वह मायके चली गई, जहां इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन से बेटी का जन्म हुआ। आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद पति और ससुराल के लोगों ने उसकी सुध नहीं ली और न ही इलाज या अन्य खर्च के लिए कोई आर्थिक मदद की।
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पीड़िता के अनुसार, बेटी के जन्म के कुछ महीने बाद जब वह वापस ससुराल लौटी तो प्रताड़ना और बढ़ गई। इसी दौरान उसे पति के किसी अन्य महिला से कथित अवैध संबंध की जानकारी हुई। जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो पति शंभू, उसकी भाभी मंजू व संजू, देवर प्रदीप और सास शर्मा देवी ने एकराय होकर उसे कमरे में बंद कर मारापीटा और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान उसका मोबाइल तोड़ दिया गया और पहने हुए जेवर भी छीन लिए गए।
पीड़िता ने बताया कि 25 जून को पति उसे बेटी समेत मायके के पास छोड़ गया और धमकी दी कि बिना रुपये लिए वापस आने पर वह मां-बेटी दोनों को जान से मार देगा और दूसरी शादी कर लेगा। एसओ महिला थाना पूनम मौर्या ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी अमृता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी दुधारा थाना क्षेत्र के लौकी लाला गांव निवासी शंभू मौर्या के साथ दो दिसंबर 2024 को हुई थी। पीड़िता के मुताबिक, शादी में उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था लेकिन ससुराल पहुंचते ही पति और अन्य ससुराजन तीन लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
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अमृता का आरोप है कि लगातार मारपीट और प्रताड़ना के चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। गर्भवती होने के दौरान वह मायके चली गई, जहां इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन से बेटी का जन्म हुआ। आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद पति और ससुराल के लोगों ने उसकी सुध नहीं ली और न ही इलाज या अन्य खर्च के लिए कोई आर्थिक मदद की।
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पीड़िता के अनुसार, बेटी के जन्म के कुछ महीने बाद जब वह वापस ससुराल लौटी तो प्रताड़ना और बढ़ गई। इसी दौरान उसे पति के किसी अन्य महिला से कथित अवैध संबंध की जानकारी हुई। जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो पति शंभू, उसकी भाभी मंजू व संजू, देवर प्रदीप और सास शर्मा देवी ने एकराय होकर उसे कमरे में बंद कर मारापीटा और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान उसका मोबाइल तोड़ दिया गया और पहने हुए जेवर भी छीन लिए गए।
पीड़िता ने बताया कि 25 जून को पति उसे बेटी समेत मायके के पास छोड़ गया और धमकी दी कि बिना रुपये लिए वापस आने पर वह मां-बेटी दोनों को जान से मार देगा और दूसरी शादी कर लेगा। एसओ महिला थाना पूनम मौर्या ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।