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Sant Kabir Nagar News: एससी/एसटी एक्ट के केस में सभी बरी, वादी को कोर्ट ने दिया नोटिस

Wed, 30 Jul 2025 11:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 30 Jul 2025 11:26 PM IST
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All acquitted in SC/ST Act case, court issued notice to plaintiff
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय ने एससी/एसटी एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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घनघटा थाना क्षेत्र के कड़जी रुस्तमपुर गांव निवासी गिरीश कुमार जो पुलिस कर्मी है, ने न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि गांव निवासी मुनीर अहमद, अब्दुल कादिर, सिरताज, इस्तकार अहमद, असरफ हुसैन, छोटू तथा अलीमुल्ला व शकील ने 13 जनवरी 2007 को मार पीटकर घायल कर दिए। इसकी सूचना उन्होंने थाने पर दिया। वहीं गिरीश कुमार के भाई राम सुरेश ने उसी घटना को प्रदर्शित कर एक दूसरा मुकदमा 156(3) सीआरपीसी के तहत दाखिल किया।

दौरान विचारण यह बात स्पष्ट हुआ कि वादी घटना के दिन अपने तैनाती स्थल पर था। उनके भाई राम सुरेश भी उनके साथ ही रहते हैं। मामला भूमि के पट्टे को लेकर है। साक्षियों के बयान से मामला पूर्णतया संदिग्ध प्रतीत हुआ। न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषमुक्त करते हुए वादी पुलिस कर्मी व उनके भाई के द्वारा कानूनी प्रकिया का दुरुपयोग करने के आरोप में नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
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