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Sant Kabir Nagar News: आवास दिलाने के नाम पर वसूली का आरोप, रोजगार सेवक को नोटिस
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सेमरियावां। विकास खंड सेमरियावां की ग्राम पंचायत केकरहो में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आवास दिलाने के नाम पर प्रत्येक लाभार्थी से 10 से 15 हजार रुपये लेने के आरोप में खंड विकास अधिकारी ने ग्राम रोजगार सेवक शैलेश कुमार को नोटिस जारी किया है।
उनसे दो दिन के भीतर साक्ष्यों के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराने सहित विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ग्राम सचिव चंद्र प्रकाश और ग्राम पंचायत प्रशासक कलावती ने बीडीओ को पत्र देकर मामले की जानकारी दी। पत्र के अनुसार, शिकायत मिलने पर ग्राम पंचायत केकरहो में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जीरो पावर्टी श्रेणी में पहली किस्त प्राप्त करने वाले सात लाभार्थियों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। इस दौरान आवास दिलाने के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायत सामने आई।
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ग्राम पंचायत अधिकारी चंद्र प्रकाश और ग्राम पंचायत प्रशासक कमलावती देवी के समक्ष तीन लाभार्थियों रजनी पत्नी राजेश, जरीबा खातून पत्नी शहजाद और बाना पत्नी राम स्वारथ ने अपने बयान दर्ज कराए। अधिकारियों के अनुसार, लाभार्थियों के बयानों के आधार पर अवैध वसूली की शिकायत सामने आई है।
मामले में बीडीओ कृष्ण कुमार ने ग्राम रोजगार सेवक शैलेश कुमार को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर संबंधित साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराने समेत अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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उनसे दो दिन के भीतर साक्ष्यों के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराने सहित विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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ग्राम सचिव चंद्र प्रकाश और ग्राम पंचायत प्रशासक कलावती ने बीडीओ को पत्र देकर मामले की जानकारी दी। पत्र के अनुसार, शिकायत मिलने पर ग्राम पंचायत केकरहो में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जीरो पावर्टी श्रेणी में पहली किस्त प्राप्त करने वाले सात लाभार्थियों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। इस दौरान आवास दिलाने के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायत सामने आई।
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ग्राम पंचायत अधिकारी चंद्र प्रकाश और ग्राम पंचायत प्रशासक कमलावती देवी के समक्ष तीन लाभार्थियों रजनी पत्नी राजेश, जरीबा खातून पत्नी शहजाद और बाना पत्नी राम स्वारथ ने अपने बयान दर्ज कराए। अधिकारियों के अनुसार, लाभार्थियों के बयानों के आधार पर अवैध वसूली की शिकायत सामने आई है।
मामले में बीडीओ कृष्ण कुमार ने ग्राम रोजगार सेवक शैलेश कुमार को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर संबंधित साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराने समेत अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।