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व्यावसायिक संस्थानों को कचरा निस्तारण के लिए देना होगा टैक्स
Updated Mon, 26 Nov 2018 11:12 PM IST
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नोटिस
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संतकबीरनगर। स्कूल, अस्पताल या होटल संचालकों को अब अपना कचरा या तो खुद साफ करना पड़ेगा अथवा इसके लिए नगर पालिका को अलग से टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं होने पर नगर पालिका परिषद ऐसे संस्थान के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। खलीलाबाद नगर पालिका ने शहर के ऐसे 35 संस्थानों को सॉलिड वेस्ट मैनजमेंट एक्ट 2016 के तहत नोटिस भेजकर अपनी मंशा जता दी है।
नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए शासन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट लागू कर रखा है। पिछले वर्ष से लागू इस एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि जिस जगह पर 100 से अधिक लोगों का कचरा एकत्रित होता है, उसके निस्तारण की जिम्मेदारी नगर पालिका के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं की भी है। संस्थाएं या तो खुद कचरा निस्तारण का इंतजाम करें अथवा इसके लिए नगर पालिका परिषद को 500 रुपये की दर से शुल्क अदा करें। ऐसा नहीं करने पर नगर पालिका परिषद को संबंधित संस्था/व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। खलीलाबाद नगर पालिका प्रशासन ने इसी एक्ट के तहत शहर के 35 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। यह वे संस्थान हैं जहां हर दिन 100 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं और उनकी तरफ से उत्पादित कचरा सड़कों पर फेंका जाता है।
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होटल, स्कूल व अस्पताल हैं दायरे में
शहर में 18 स्कूल-कॉलेज, छह बड़े होटल व 50 से अधिक कैंटीन तथा 20 अस्पताल हैं।सॉलिड वेसट मैनजमेंट एक्ट 2016 के इस प्रावधान के तहत शहर के सभी बड़े स्कूल व कॉलेज, अस्पताल तथा होटल हैं। इन संस्थानों को अब या तो कचरा प्रबंधन का खुद उपाय करना पड़ेगा अथवा इसके लिए नगर पालिका को नियमित भुगतान देना पड़ेगा। जिन 35 संस्थानों को इस एक्ट के नोटिस भेजा गया है, उनमें से अधिकांश स्कूल, अस्पताल व होटल ही हैं।
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बरदहिया बाजार में भी लगा टैक्स
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार शहर को साफ सुथरा रखने के लिए शहर में कपड़ों के सबसे बड़े मार्केट बरदहिया बाजार में भी दुकान लगाने वालों से टैक्स लिया जाएगा। इस बाजार में शनिवार की शाम से सोमवार की दोपहर तक सैकड़ों दुकानदारों व ग्राहकों की भीड़ रहती है। इस जगह की सफाई के लिए नगर पालिका ने प्रति दुकानदार 150 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 के प्रावधान खलीलाबाद नगर पालिका परिषद में पूरी तरह से लागू कराए जा रहे हैं। इसकी जानकारी के लिए पहले ही एक्ट का प्रकाशन कराया जा चुका है। प्रथम चरण में अत्यधिक गंदगी फैलाने वाले 35 संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा बरदहिया बाजार की कपड़ा मंडी में भी प्रति दुकानदार 150 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
बीना सिंह, ईओ, नगर पालिका परिषद खलीलाबाद