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Sant Kabir Nagar News: गोवध निवारण अधिनियम में 32 आरोपियों पर लगा 60 हजार अर्थदंड

Wed, 31 Jan 2024 02:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 31 Jan 2024 02:59 AM IST
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60 thousand fine imposed on 32 accused under Cow Slaughter Prevention Act
- माॅनीटरिंग सेल की पैरवी पर न्यायालय ने दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा के तहत सशक्त व प्रभावी पैरवी के कारण गोवध निवारण अधिनियम के तहत 21 अभियोगों में 32 अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और कुल 60 हजार 600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से सीजे (जेडी) एफटीसी प्रथम जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा में पंजीकृत केस से संबंधित अभियुक्त गुफरान पुत्र सलीम निवासी सालेहपुर को 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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इसके अलावा मकसूद पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद, मोहम्मद याकूब पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद, इस्लाम पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बढ़यामाफी, गुफरान पुत्र सलीम व नूरुल पुत्र रहीम निवासीगण सालेहपुर, जलालुद्दीन उर्फ मुन्ना व मुईनुद्दीन पुत्र मुस्तकीम निवासीगण पिपरा डोमन तकियवां, याकूब व मकसूद पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद, इस्लाम पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बढ़यामाफी सहित अन्य को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 2500-2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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