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Sant Kabir Nagar News: डकैती और हत्या की कोशिश के 19 आरोपी 14 वर्ष बाद दोषमुक्त

Fri, 28 Mar 2025 11:11 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 28 Mar 2025 11:11 PM IST
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19 accused of robbery and attempted murder acquitted after 14 years
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने डकैती डालने, हत्या का प्रयास करने, बलवा आदि धाराओं में आरोपी बनाए गए 19 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। धनघटा थाने के सिपाही गोपाल दास पटेल ने 21 फरवरी 2011 को थाना धनघटा में तहरीर दिया कि मूटही कला में सड़का हादसा हुआ और घायल गड़ी में फंसा रहा। गाड़ी लोहरैया रोड पर भाग रही थी। कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल से पीछा कर डीहवा बाजार में गाड़ी को रोक लिया तथा चालक और सवार को खींचकर पीटने लगे। माैके पर पहुंचे थानाध्यक्ष रुदल यादव ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ ने कार में आग लगा दी और दोनों सवारों क जलाकर मारने का प्रयास करने लगे। थानाध्यक्ष की पिस्तौल छीन लिए और पुलिस जीप में भी आग लगा दी। भीड़ के पीटने से आनंद, राजीव, बसंत, थानाध्यक्ष रुदल मरणासन्न हो गए। इस मामले में थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने थाना धनघटा अंतर्गत ग्रामवासी शैलेश राय, दीपक शर्मा, बलवंत कुमार, प्रभु दयाल, प्रमोद, रामप्रीत, रोहित, दीनानाथ, राजेश उर्फ रामजस, जितेंद्र, शिव प्रकाश उर्फ टिंकू, सुनील सिंह, प्रवीण शर्मा, धनंजय सिंह, रामानंद, बैजनाथ, पप्पू सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह, परमात्मा सिंह, राजा राम, नागेंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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दौरान विचारण आरोपी राजाराम की मृत्यु हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट में वादी मुकदमा सहित पांच गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए थाना धनघटा में पंजीकृत केस में थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम वासी सभी 19 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिए।
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