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कोर्ट ने दिया निर्देश
Updated Thu, 15 Nov 2018 12:16 AM IST
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प्रकाश हत्याकांड की जांच करेंगे गोरखपुर के एसएसपी
परिजनों के आवेदन पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश, तीन माह में जांच रिपोर्ट मांगा
अमर उजाला ब्यूरो
मगहर। प्रकाश हत्याकांड की जांच अब गोरखपुर के एसएसपी करेंगे। यह जांच राजकीय रेलवे पुलिस कर रही थी। उसकी जांच प्रक्रिया से असंतुष्ट मृतक के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर कोर्ट ने यह फैसला लेते हुए तीन माह के अंदर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मगहर पुलिस चौकी अंतर्गत नगर पंचायत मगहर के दीनदयाल नगर निवासी ओमकार वर्मा के पुत्र प्रकाश वर्मा की लखनऊ जाते समय अप्रैल-2018 में खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से पूरब रेलवे ट्रैक के किनारे लाश मिली थी। ओमकार वर्मा ने बताया कि जांच के बाद जीआरपी बस्ती अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही थी। जीआरपी की कार्यप्रणाली से परेशान होकर उन्होंने एसपी संतकबीरनगर से मिलकर शिकायत की थी। इसके बाद एसपी के आदेश पर आईटी एक्ट के तहत कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने प्रकाश वर्मा की आईडी से फेसबुक चलाने वाले एक शख्स को पकड़ कर जेल भेजा था। ओमकार वर्मा ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में सीबीआई से जांच कराने की गुहार लगाई। उनके आवेदन पर उच्च न्यायालय ने इस हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी एसएसपी गोरखपुर को सौंपी है। इसके साथ ही न्यायालय ने तीन महीने के अंदर जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
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परिजनों के आवेदन पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश, तीन माह में जांच रिपोर्ट मांगा
अमर उजाला ब्यूरो
मगहर। प्रकाश हत्याकांड की जांच अब गोरखपुर के एसएसपी करेंगे। यह जांच राजकीय रेलवे पुलिस कर रही थी। उसकी जांच प्रक्रिया से असंतुष्ट मृतक के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर कोर्ट ने यह फैसला लेते हुए तीन माह के अंदर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मगहर पुलिस चौकी अंतर्गत नगर पंचायत मगहर के दीनदयाल नगर निवासी ओमकार वर्मा के पुत्र प्रकाश वर्मा की लखनऊ जाते समय अप्रैल-2018 में खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से पूरब रेलवे ट्रैक के किनारे लाश मिली थी। ओमकार वर्मा ने बताया कि जांच के बाद जीआरपी बस्ती अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही थी। जीआरपी की कार्यप्रणाली से परेशान होकर उन्होंने एसपी संतकबीरनगर से मिलकर शिकायत की थी। इसके बाद एसपी के आदेश पर आईटी एक्ट के तहत कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने प्रकाश वर्मा की आईडी से फेसबुक चलाने वाले एक शख्स को पकड़ कर जेल भेजा था। ओमकार वर्मा ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में सीबीआई से जांच कराने की गुहार लगाई। उनके आवेदन पर उच्च न्यायालय ने इस हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी एसएसपी गोरखपुर को सौंपी है। इसके साथ ही न्यायालय ने तीन महीने के अंदर जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
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