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Sant Kabir Nagar News: बिना रजिस्ट्रेशन मिलीं 155 दुकानें, होगी कार्रवाई
Sun, 28 Apr 2024 12:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 28 Apr 2024 12:52 AM IST
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- खाद्य विभाग की टीम ने गोला बाजार, बरदहिया बाजार, मेन रोड, बैंक चौराहा समेत अन्य जगहों पर की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन व सहायक आयुक्त खाद्य, बस्ती मंडल के निर्देश पर बाजारों में चार दिनों तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों का लाइसेंस व पंजीकरण की जांच की। मेडिकल स्टोर्स, फल व सब्जी, किराना, गल्ला समेत अन्य खाद्य की दुकानों के निरीक्षण में 155 दुकान बिना पंजीकरण व लाइसेंस के पाए गए। खाद्य विभाग दुकानदारों पर कार्रवाई करेगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जनपद के गोला बाजार, बरदहिया बाजार, मेन रोड़, बैंक चौराहा समेंत अन्य बाजारों में दुकानों के पंजीकरण व लाइसेंस की जांच की। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने 24 से अब तक 31 मेडिकल स्टोर, 37 फल व सब्जी की दुकान, नौ गल्ला, 23 शराब की दुकान, 36 चाट व 19 किराने की दुकान बिना लाइसेंस व पंजीकरण के संचालित पाए गए हैं।
बिना लाइसेंस और पंजीकरण के संचालित पाए गए दुकान संचालकों के खिलाफ खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा। 12 लाख से ऊपर के टर्नओवर पर लाइसेंस व 12 लाख से कम के टर्नओवर पर दुकान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जांच टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानू प्रसाद सिंह, दिनेश चौधरी व अंकिता थीं।
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जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने दुकानों के लाइसेंस व पंजीकरण की जांच की। 155 दुकानें बिना लाइसेंस व पंजीकरण के पाई गईं। दुकान संचालित करने वाले पंजीकरण व लाइसेंस बनवा लें।
- जेपी तिवारी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन व सहायक आयुक्त खाद्य, बस्ती मंडल के निर्देश पर बाजारों में चार दिनों तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों का लाइसेंस व पंजीकरण की जांच की। मेडिकल स्टोर्स, फल व सब्जी, किराना, गल्ला समेत अन्य खाद्य की दुकानों के निरीक्षण में 155 दुकान बिना पंजीकरण व लाइसेंस के पाए गए। खाद्य विभाग दुकानदारों पर कार्रवाई करेगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जनपद के गोला बाजार, बरदहिया बाजार, मेन रोड़, बैंक चौराहा समेंत अन्य बाजारों में दुकानों के पंजीकरण व लाइसेंस की जांच की। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने 24 से अब तक 31 मेडिकल स्टोर, 37 फल व सब्जी की दुकान, नौ गल्ला, 23 शराब की दुकान, 36 चाट व 19 किराने की दुकान बिना लाइसेंस व पंजीकरण के संचालित पाए गए हैं।
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बिना लाइसेंस और पंजीकरण के संचालित पाए गए दुकान संचालकों के खिलाफ खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा। 12 लाख से ऊपर के टर्नओवर पर लाइसेंस व 12 लाख से कम के टर्नओवर पर दुकान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जांच टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानू प्रसाद सिंह, दिनेश चौधरी व अंकिता थीं।
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जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने दुकानों के लाइसेंस व पंजीकरण की जांच की। 155 दुकानें बिना लाइसेंस व पंजीकरण के पाई गईं। दुकान संचालित करने वाले पंजीकरण व लाइसेंस बनवा लें।
- जेपी तिवारी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी