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बिजली बिल जमा करें नहीं तो कटेगी आरसी : एक्सईएन
Mon, 15 Apr 2019 11:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Santkabirnagar
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Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 15 Apr 2019 11:48 PM IST
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- फोटो : Getty Images
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बखिरा। मेंहदावल उपखंड के अंतर्गत ओटीएस कराने वाले कुल 1900 उपभोक्ता अभी तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करा सके है। ओटीएस कराने वाले समस्त उपभोक्ता सरचार्ज छूट के साथ 30 अप्रैल तक बिल का भुगतान करा दें। ऐसा नहीं करने वालों के साथ विभाग मुकदमा दर्ज कराने समेत अन्य कार्रवाई करेगा।
अधिशासी अभियंता विद्युत योगेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि शासन ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरचार्ज छूट की एक बड़ी राहत देते हुए ओटीएस योजना की शुरुआत की है। उपभोक्ताओं ने इस योजना का बढ़ चढ़कर लाभ लिया। इसके बावजूद अभी भी बखिरा में भगवानपुर, बुंदीपार, मेडरापर, अमरडोभा, लेडुआ-महुआ समेत अन्य गांवों में 275 उपभोक्ताओं समेत मेंहदावल विद्युत उपखंड में अभी भी ओटीएस में पंजीकृत कुल 1900 उपभोक्ताओं ने बिल भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं किया है जबकि उपभोक्ता हित में विभाग द्वारा इस योजना की तिथि को दो बार बढ़ाया जा चुका है। इस योजना की अंतिम तिथि आगामी 30 अप्रैल तक है। ओटीएस में पंजीकृत ग्राहक द्वारा बिल का समायोजन कराने में असफल रहने पर दो हजार रजिस्ट्रेशन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही विभाग कार्रवाई की अगली प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। कार्रवाई के अंतर्गत लाइन विच्छेदन, आरसी जारी करना, मुकदमा की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी।
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अधिशासी अभियंता विद्युत योगेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि शासन ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरचार्ज छूट की एक बड़ी राहत देते हुए ओटीएस योजना की शुरुआत की है। उपभोक्ताओं ने इस योजना का बढ़ चढ़कर लाभ लिया। इसके बावजूद अभी भी बखिरा में भगवानपुर, बुंदीपार, मेडरापर, अमरडोभा, लेडुआ-महुआ समेत अन्य गांवों में 275 उपभोक्ताओं समेत मेंहदावल विद्युत उपखंड में अभी भी ओटीएस में पंजीकृत कुल 1900 उपभोक्ताओं ने बिल भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं किया है जबकि उपभोक्ता हित में विभाग द्वारा इस योजना की तिथि को दो बार बढ़ाया जा चुका है। इस योजना की अंतिम तिथि आगामी 30 अप्रैल तक है। ओटीएस में पंजीकृत ग्राहक द्वारा बिल का समायोजन कराने में असफल रहने पर दो हजार रजिस्ट्रेशन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही विभाग कार्रवाई की अगली प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। कार्रवाई के अंतर्गत लाइन विच्छेदन, आरसी जारी करना, मुकदमा की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी।
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