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छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में युवक को तीन साल के कारावास की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jun 2022 01:54 AM IST
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Youth sentenced to three years imprisonment for molestation and POCSO Act
चंदौसी। दो साल पुराने मामले में किशोरी के साथ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में आरोप सिद्ध होने पर युवक को तीन साल के कारावास और पांच साल के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद निर्णय दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 23 फरवरी 2020 को छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 फरवरी की शाम को उसकी 16 वर्षीय बेटी खेत पर गई थी। उस समय गांव के ही युवक राहुल ने उसका हाथ पकड़कर खेत में खींच लिया था तथा उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। किशोरी के शोर मचाने पर उसकी बड़ी बहन आ गई थी। आरोपी किशोरी की बड़ी बहन को देखकर उसे छोड़कर फरार हो गया था। किशोरी के पिता ने तहरीर में बताया था कि आरोपी युवक उसकी बेटी को पहले से भी परेशान करता था। इस मामले में ग्रामीणों ने एक बार पहले भी समझौता करा दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि मिश्र ने की। सुनवाई के बाद आरोपी युवक राहुल को छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया। उन्होंने आरोपी युवक को तीन साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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