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Sambhal News: किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी युवक को तीन वर्ष कैद और दस हजार का जुर्माना

Wed, 28 Oct 2026 02:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 28 Oct 2026 02:20 AM IST
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Youth convicted of molesting teenager gets three years' imprisonment
चंदौसी। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पाए गए युवक को अदालत में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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रजपुरा के एक गांव निवासी व्यक्ति की ओर से थाने में दी गई तहरीर में कहा गया था कि नौ जनवरी 2022 को उसकी बेटी जानवरों को बांधने गई थी जिससे गांव के ही युवक सन्नी ने छेड़छाड़ की और धमकी दी थी।
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इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचक ने पीड़ित के साथ ही अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मुकदमा चलाया गया।
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न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों के बयान सुने। अदालत ने मंगलवार को आरोपी सन्नी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया है कि जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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