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Sambhal News: पति पर तेजाब फेंकने के मामले में महिला दोषी करार, फैसला एक को

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 02:00 AM IST
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Woman found guilty of throwing acid on husband, verdict on 1st
चंदौसी। संभल थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुए पति पर तेजाब फेंकने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 सुनवाई के बाद ही महिला को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। अंतिम निर्णय एक जून को सुनाया जाएगा।
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वादिनी नाजुक ने 24 मार्च 2025 को एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया था। इसमें बताया कि उसके भाई मुजफ्फर अली काफी समय से अपना मकान बना कर मोहल्ला बदायूं दरवाजा निकट बुलबुली वाली मस्जिद थाना संभल में रह रहे थे। वह इंवर्टर बैटरी का काम करते हैं। उनके दो बच्चे हैं। भाई की पत्नी कहकशां लड़ाई झगड़ा करती रहती थी और गलत प्रवृत्ति में पड़ गई थी। भाई की पत्नी तलाक मांगती थी। इसमें कहकशा के परिवार के लोग भी साथ देते थे।
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उन लोगों ने कई बार मुजफ्फर अली को जान से मारने की धमकी भी दी थी। छह मार्च 2025 को उन लोगों के कहने पर रात के खाने में मुजफ्फर अली को नशीला पदार्थ डाल कर खाना खिला दिया था। अगले दिन सात मार्च को सुबह छह बजे भाई की पत्नी अज्ञात व्यक्ति के साथ घर में थी। इसी दौरान भाई मुजफ्फर की आंख खुली तो अज्ञात व्यक्ति भाग गया। कहकशा ने घर में बाल्टी रखा तेजाब मुजफ्फर के चेहरे पर जान से मारने की नीयत से फेंक दिया। चेहरा और आधा शरीर बुरी तरह झुलस गया। मुजफ्फर की दोनों आंखें चली गईं। रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में कहकशा आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पीठासीन अधिकारी गोपाल जी के न्यायालय में चल रही है। एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश की। न्यायालय ने महिला कहकशां को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। एक जून को अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा।
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