{"_id":"656b92a00c69c033e90bf726","slug":"two-ndps-accused-sentenced-to-one-year-imprisonment-each-sambhal-news-c-204-1-chn1001-4977-2023-12-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal: चेकिंग के दौरान नशे की गोलियां मिली, पुलिस ने दर्ज किया केस, दो को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal: चेकिंग के दौरान नशे की गोलियां मिली, पुलिस ने दर्ज किया केस, दो को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा
Sun, 03 Dec 2023 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Updated Sun, 03 Dec 2023 01:55 AM IST
सार
नशे की गोलियां के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने दोनों पर एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह केस 2022 में दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी के न्यायालय में थाना चंदौसी के एनडीपीएस एक्ट के मामले में दो आरोपियों को एक- एक वर्ष के कठोर कारावास व दो- दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक प्रेम प्रकाश ने बताया कि तीन दिसंबर 2022 को उपनिरीक्षक पवन कुमार पुलिस के साथ रात नौ बजे बदायूं चुंगी पर चेकिंग कर रहे थे।
विज्ञापन
इस दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति मोहल्ला हाता स्थित काशीराम आवास के पास नशे का सामान बेचने की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों व्यक्तियों काे पकड़ लिया। पुलिस के पूछने पर उन्होंने अपना नाम राजू निवासी मोहल्ला अशोक नगर व शानू निवासी मोहल्ला हाता बताया।
विज्ञापन
तलाशी लेने पर उनके पास नशे की गोलियां मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना चंदौसी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में चल रही थी।
विज्ञापन
जहां दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपियों को एक एक वर्ष के कठोर कारावास व दो दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।